स्कूल के पास से शराब का ठेका हटवाकर ही माना 5 साल का बच्चा, चार महीने चली कानूनी लड़ाई
कानपुर, मई 8 -- No liquor near school: कानपुर में रहने वाले पांच साल के अथर्व ने स्कूल के बाहर से शराब का ठेका हटवाने की जंग चार महीने में जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे की जनहित याचिका पर फैसला उसके पक्ष में दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2025- 2026 में स्कूल के बाहर शराब ठेके का नया लाइसेंस देने या रिन्युअल पर रोक लगा दी है। रतन सदन आजाद नगर निवासी पांच साल के अथर्व दीक्षित ने अपने पिता प्रसून दीक्षित के जरिए 19 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। हाईकोर्ट में एडवोकेट आशुतोष शर्मा और नितेश कुमार जौहरी ने पैरवी की। अथर्व आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में लोअर केजी का छात्र है। स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर देसी शराब ठेका खुला हुआ है। जो कानूनी तौर पर गलत है। ये दलील हुई खारिज
आबका...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.