नैनीताल, अप्रैल 28 -- शौहर ने अपनी बेगम को खौफनाक मौत की सजा दी थी। बेगम की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपने शौहर की दहेज की मांग को पूरी नहीं कर पाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को नोएडा से नैनीताल घुमाने के बहाने पहाड़ी में धक्का देकर मारने के आरोपी पति को हत्या का दोषी ठहराया है। आरोपी को 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तमन्ना के भाई आसिफ खान निवासी ग्राम मंडोली दिल्ली ने 16 जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि उसकी बहन तमन्ना की शादी दो माह पूर्व 19 नवंबर 2017 को मो. सद्दाम निवासी फतेहपुर अट्टा नोएडा के साथ हुई थी। शादी समारोह में अभियुक्त की मांग के मुताबिक एक फॉरच्य...