मुठभेड़ के आरोपी के खिलाफ 10 साल में गवाह पेश नहीं कर पाई पुलिस, कोर्ट ने किया बरी
पटना, अप्रैल 27 -- पुलिस टीम पर गोली चलाने के आरोपित के खिलाफ पिछले दस वर्षों में पुलिस और अभियोजन एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका। पटना सिविल कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार-2 ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपित संजय राय उर्फ लक्ष्मण राय उर्फ राजू को हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इस कांड के अभियोजन गवाहों को कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए समन व वारंट भेजा गया। एसएसपी को भी पत्र लिखा गया। इसके बाद भी पुलिस ने इस कांड में पिछले दस वर्ष में एक भी गवाह पेश नहीं कर सकी। साल 20 अगस्त 2009 की शाम को फुलवारीशरीफ पुलिस को सूचना मिली की कुछ अपराधी आरके नगर मोहल्ले में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए इकह्वा हुए हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपराधियों की धर...
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