कुशीनगर, जनवरी 6 -- महराजगंज, निज संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गोरखपुर से चुराई गई बाइक व अवैध असलहा के साथ पकड़े गए दो आरोपितों को दोषी करा दिया है। दोनों के खिलाफ डेढ़ साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। 32-32 सौ रूपए का अर्थदंड लगाया है। पत्रावली के मुताबिक मामला निचलौल थानाक्षेत्र का है। तीन अगस्त 2022 को निचलौल थाना के एसआई फिरोज आलम सिद्दीकी अपने हमराहियों के साथ चमनगंज पुल पर संदिग्ध लोगों की जांच कर रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध नहर पटरी से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों को देख बाइक मोड़ भागने लगे, लेकिन स्पीड ब्रेकर के पास फिसल कर गिए गए। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने दोनों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम दीपक मोदनवाल निवासी तिवारी बाजार घुघली व हिमांशु कुमार गुप्ता निव...